कोर्ट का फैसला:फर्जी विक्रय-पत्र व वसीयतनामा तैयार करने वाले आरोपियों को 7 साल की कैद

मंदसौर । फर्जी विक्रय-पत्र व वसीयतनामा तैयार कर जमीन हड़पने के चार आरोपियों को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा दी है। सजा सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश विशाल शर्मा ने दी। अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ बलराम सोलंकी ने बताया फरियादी मुकेश पटेल ने शिकायत की। इसमें बताया उसके पिता सर्वदमन पटेल के स्वत्व की रेलवे स्टेशन सर्वे नंबर 692 व 694 की भूमि के फर्जी विक्रय पत्र एवं वसीयतनामा से भूमि हड़पने की नियत से आरोपी राजकुमार पिता बिट्ठल बंधवार, पुखराज पिता शिवनारायण सोनी ने सर्वदमन पटेल के फर्जी हस्ताक्षर कर चंद्रकला बाई के नाम से फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया।
इसे उन्होंने उप पंजीयक कार्यालय में अस्थायी रूप से कार्यरत रूपेश पिता शंभूलाल सेन व पिंकेश पिता दिनेश कुमार के सहयोग पूर्व से संस्थित मूल विक्रय-पत्र के स्थान पर फर्जी विक्रय पत्र संधारित अभिलेख में संलग्न कर कथित चंद्रकला बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे अपने नाम दर्ज करवाने की कार्रवाई की।
पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपियों को संपत्ति हड़पने की नियत से कथित कूटरचित विक्रय पत्र व वसीयत रचने का दोषी मानते हुए दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह पंवार ने किया ।