नीमच जिला कलेक्टर के आदेश की हो रही अवहेलना प्रतिबंध के बाद भी नहीं रुक रहा (सुखले) भूसे का अवैध परिवहन

*नीमच जिला कलेक्टर के आदेश की हो रही अवहेलना*
*प्रतिबंध के बाद भी नहीं रुक रहा (सुखले)भूसे का अवैध परिवहन*
नीमच जिले में आगामी दिनों में पालतू पशुओं के लिए किसी भी तरह से चारे भूसे की कमी नहीं आ पाए इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए गत दिनों नीमच जिला कलेक्टर महोदय मयंक अग्रवाल ने क्षेत्र के पशुपालकों के हित में एक आदेश जारी कर नीमच जिले में पशु चारा भूसा (सुखला) परिवहन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के बाद नीमच जिले की सीमा से बाहर चारा भूसा (सूखले) की निकासी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।अब कोई भी व्यक्ति पशुओं का चारा जिले से बाहर या राजस्थान में नहीं ले जा सकता। अगर कोई जिले से बाहर ले जाता हैl तो उस पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने पशु चारे के रूप में भूसे सूखला आदि जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना निर्यात नहीं कर सकेंगे l उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर मध्यप्रदेश पशु चारा अधिनियम 2000 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगीl जिससे कि पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भुसा व चारा मौजूद रहे। लेकिन चारा भूसा व्यापारियों एवं ठेकेदार प्रशासन के प्रतिबंध को ताक में रखते हुए धड़ल्ले से मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर राजस्थान में ट्रैक्टर ट्राली एवं ट्रकों के माध्यम से प्रतिदिन रात्रि ही नहीं दिल में भी चारे भूसे को भेजा जा रहा है पिछले दिनों ग्राम जाट में रात्रि में गौ सेवकों के द्वारा राजस्थान ले जाए जा रहे सूखने के ट्रैक्टर को अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ा गया था लेकिन प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। ज्ञात रहे कि ग्राम जाट राजस्थान सीमा से लगे होने के कारण चारा व्यापारी पैसों के लालच में आकर प्रतिदिन पशुओं का भूसा प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर धड़ल्ले से राजस्थान की ओर ले जा रहे हैं। गौ सेवकों द्वारा उन्हें रोकने पर धमकियां देने एवं लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं। क्षेत्र के गौ सेवकों एवं पशुपालकों ने जिला कलेक्टर महोदय मयंक अग्रवाल से चारे भूसे का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है।