मंदसौर

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास:गड्ढे में छिपाए शव को पुलिस ने बयान के आधार पर तलाशा था

मंदसौर । पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अलग रह रही पत्नी को बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने शव को गड्ढे में डालकर उस पर पत्ते डाल दिए थे। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीतसिंह ने दी। जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया विकास अठवाल ने मल्हारगढ़ थाने में बहन सपना की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने जानकारी दी की उसकी बहन की शादी 2019 में नीमच निवासी राहुल घारू से हुई थी।

पुलिस ने जांच के दौरान राहुल से पूछताछ की। इसमें उसने बताया पत्नी से दो माह से कोई बातचीत नही हुई। इस पर पुलिस ने मृतिका और उसके पति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर राहुल से पूछताछ की। उसने बताया 20 नवंबर 2020 को पत्नी सपना ने फोन लगाकर कहा कि वह मंदसौर पीजी कॉलेज आई हुई हैं। राहुल दोस्त की बाइक लेकर पीजी कॉलेज पहुंचा। पत्नी सपना को मिलने व बातचीत करने का बोलकर बाइक पर बैठाकर होमगार्ड लाईन के पीछे जंगल में ले गया। वहां पत्नी ने कहा आप मेरे माता पिता भाई से बात करो जिस पर मैंने कहा कि आपके परिवार ने मेरे व मेरे मा बाप के खिलाफ दहेज प्रताडना का केस कायम करवा दिया है अब मैं उनसे क्या बात करू।

नीमच में साथ रहने की बात को लेकर दोनों में झगडा हो गया। इस पर उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को एक गड्ढे मे डालकर ऊपर पत्तों से छिपा दिया। बयान के आधार पर पुलिस ने पहुंचकर तलाश की। यहां पेड के पत्तों से ढंकी लाश मिली। इसकी पहचान भाई विकास व नटवर ने की। साक्ष्य व तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राहुल पिता जनमेश घारू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन एसके जैन ने किया।

 

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