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03 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या के मामलें में न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाया मृत्यु दण्ड़

03 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या के मामलें में न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाया मृत्यु दण्ड़

चित्तौड़गढ़,  31 मार्च,2023 शुक्रवार।  अप्रेल,2022 में बस्सी थाना क्षैत्र में घटितत हुई 03 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामलें में शुक्रवार को जिले के पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए मृत्यु दण्ड़ से दण्ड़ित किया। यह मामला पिछलेे वर्ष अप्रेल माह में सामने आया था जब 03 वर्षीय बालिका अपने माता-पिता के साथ बस्सी थाना क्षैत्र में किसी रिश्तेदार के यंहा विवाह के कार्यक्रम में भाग लेने आई थी और उसी दौरान रमेश धाकड़ नामक व्यक्ति बाराती के रूप में आया और बालिका का अपहरण कर उसे गांव के ही पास के कुंए पर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या करके उसको को कुंए में फैंक दिया। सूचना पर पुलिस ने बालिका का शव बरामद कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। इस मामलें को लेकर आगे की जानकारी देते हुए श्री आसरा विकास संस्थान व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउन्डेशन यू.एस. द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित परियोजना ’’एक्सेस टू जस्टीस फाॅर चिल्ड्रन’’ के निदेशक भोजराज सिंह पदमपुरा ने बताया कि जब हमारी टीम को इस घटना की जानकारी मिली तो हमारी टीम घटना के अगले दिन पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुचे। टीम द्वारा उस समय पूरे परिवार को हर संभव मदद का विश्वास दिलाते हुए उन्हे पूर्ण न्याय का भरोसा दिलाया गया था। बाल कल्याण समिति के द्वारा इस मामलें में गम्भीरता दिखाते हुए प्रोग्राम आॅफिसर भूपेन्द्र सिंह को सर्पोट पर्सन बनाया गया और उन्होंने पीड़ित परिवार के बयान से लेकर आर्थिक मुआवजे को लेकर उनकी मदद की। संस्थान की और पीड़ित को अधिवक्ता एस.पी. सिंह राठौर और उनकी टीम ने न्यायालय में पीड़ित की और पैरवी में पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक शोभा लाल जाट को सहयोग किया। संस्थान की टीम सदैव पीड़ित परिवार के सम्र्पक में रही। 31 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को आरोपो में दोषी मानते हुए मृत्यु दण्ड़ की सजा सुनाई। जिले के अन्दर पोक्सो का है यह पहला मामला जिसमे न्यायालय ने सुनाई है मृत्यु दण्ड़ की सजा।

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