Madhya Pradesh Govt Scheme

MP में पशुपालक हो जाएं अलर्ट! अब देने पड़ सकते हैं 1000 रुपये, अध्यादेश जारी

भोपाल: मध्य प्रदेश में आय दिन देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में कोई मवेशी या तो मर जाता है या बुरी तरह जख्मी हो जाता है. वहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आवारा पशुओं के हमले से इंसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. सरकार की ओर से लापरवाहों पर शिकंजा कसने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया है.

लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना

मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी होने के बाद अब लापरवाह पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इस नए संसोधन अध्यादेश में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार पशुपालकों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. यानी अब मध्य प्रदेश में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर मवेशी छोड़ना या बांधना भारी पड़ेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है.

पहले रखा गया 5000 का प्रस्ताव

मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश में तय किया गया है

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